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अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज में कौन-से धार्मिक और सामाजिक सुधार किए? | UPSC General Studies-I

 प्रश्न।

अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज में कौन-से धार्मिक और सामाजिक सुधार किए?

उत्तर।

औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा लाए गए धार्मिक और सामाजिक सुधार निम्नलिखित हैं:

कन्या भ्रूण हत्या रोक :

  • उच्च बंगाली जाति और राजपूत जाति में, 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल प्रेसीडेंसी में जन्म के तुरंत बाद कन्या शिशुओं की हत्या आम थी।
  • 1795 और 1804 के बंगाल के नियमों(The Bengal regulations of 1795 and 1804) ने कन्या भ्रूण हत्या को अवैध घोषित किया और इसे हत्या के बराबर माना जाएगा।
  • 1870 के विनियम अधिनियम में(Regulation Act of 1870): माता-पिता के लिए सभी शिशुओं के जन्म का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया था और समय-समय पर बालिकाओं का सत्यापन किया जाता था।


सती प्रथा:

  • बंगाल विनियमन अधिनियम 1829: बंगाल  प्रेसीडेंसी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
  • इसके बाद 1830 में: सती प्रतिबंध को मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी तक लागू किया  गया।


विधवा पुनर्विवाह;

  • संस्कृत महाविद्यालय कलकत्ता के प्राचार्य पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे।
  • 1852 में, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने वाले कर्दोंदास मूलजी ने गुजरात में सत्य प्रकाश की शुरुआत की।
  • 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की।
  • विधवाओं के विवाह को वैध बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया
  • डी.के.कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह के लिए मद्रास प्रेसीडेंसी में भी प्रयास किए और उन्होंने स्वयं 1893 में एक विधवा से विवाह किया।

बाल विवाह:

  • बाल विवाह पर रोक लगाने वाला भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872(The Indian Christian Marriage Act 1872) का प्रभाव केवल भारतीय ईसाई तक था और इसका भारत में एक सीमित प्रभाव था क्योंकि यह हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों पर लागू नहीं था।
  • सहमति की आयु 1891 अधिनियम(Age of Consent Act 1891) : सभी लड़कियों विवाहित या अविवाहित के लिए संभोग का उम्र 10 से 12 वर्ष की आयु बड़ा दिया गया।
  • सारदा अधिनियम 1929 या 1929 का बाल विवाह प्रतिबंध(Saradha Act 1929 or Child Marriage Restraint Act of 1929): लड़के की शादी की उम्र 18 और लड़की की 14 साल की उम्र तय की गई थी।
  • बाल विवाह निरोध (संशोधन) अधिनियम 1978(The Child Marriage Restraint (Amendment) Act 1978) ने लड़कों की शादी की उम्र 21 और लड़कियों की 18 साल कर दी।

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