प्रश्न।
101 वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है?
उत्तर।
संविधान में नया अनुच्छेद 279 (क ) (जीएसटी परिषद) 101 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (2016) के माध्यम से डाला गया था।
जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत में "वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) " की सिफारिशें करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
101 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (2016) का महत्व:
सरलीकृत या एकीकृत कर संरचना:
वस्तु एवं सेवा कर ने विभिन्न अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स को समाप्त कर दिया है। इसने कई केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया। इसने एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार "एक देश एक कर " बनाया।
कराधान का कैस्केडिंग प्रभाव कम:
वस्तु एवं सेवा कर ने कराधान के कैस्केडिंग प्रभाव को कम करने में मदद की।
बेहतर कर अनुपालन:
वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल ने कर अनुपालन में सुधार किया है और सरकार को कर संग्रह बढ़ाने में भी मदद की है।
अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण/ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:
वस्तु एवं सेवा कर ने भारत में कारोबारी माहौल में सुधार किया है और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिया है।
वस्तु एवं सेवा कर, संघवाद की समावेशी भावना को दर्शाता है:
जीएसटी परिषद:
जीएसटी परिषद में, दोनों केंद्र और राज्य निर्णय लेने में भाग लेते हैं। यह सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह संघवाद की समायोजन भावना को दर्शाता है।
दोहरी कर संरचना:
वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय GST (CGST) और स्टेट राज्य (SGST) से युक्त है। यह संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है।
मुआवज़ा:
केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर आने के बाद, राज्य के राजस्व के नुकसान के बारे में चिंताओं को दूर किया है। यह संघवाद की समायोजन भावना को दर्शाता है।
हालांकि, जीएसटी परिषद के बारे में कुछ चिंताएं हैं:
केंद्र सरकार सभी राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति का आनंद लेती है।
जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को वित्तीय नुकसान हुआ है, और केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी सही से भरपाई नहीं की है।
सारांश में, कई चुनौतियों के बावजूद, जीएसटी की शुरूआत ने भारत को एक व्यापार-अनुकूल देश बना दिया है। यह सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि यह संघवाद की भावना को समायोजित करता है।
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